सिमडेगा की अदालत ने शुक्रवार को महिला की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 20 हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया।
सिमडेगा, इलियास: सिमडेगा के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरंजन सिंह की अदालत ने डायन बिसाही को आरोप लगाकर महिला की हत्या करने दोषी अनुरंजन कुल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो उसे और छह महीने की सजा भी सुनाई जाएगी।
2020 में हुआ डायन बिसाही में हत्या का मामला
कहा गया कि 14 मार्च 2020 की शाम करीब पांच बजे, कादोपानी बोलबा गाँव की रोजालिया कुल्लू अपने घर के बाहर बैठी थीं। उसी समय, गाँव का अनुरंजन कुल्लू लाठी लेकर वहाँ पहुँचा और डायन का आरोप लगाकर रोजालिया कुल्लू पर जबरदस्त हमला किया। इससे उसकी मौत हो गई।
लाठी से हमला करके मार डाला
अनुरंजन कुल्लू ने कहा कि यह महिला ही डायन बिसाही है और उसने उसकी मां-बाप को खा लिया है। उसी संदेह पर उसने लाठी से रोजालिया कुल्लू को मार डाला।
पुलिस ने हमले के बाद किया गिरफ्तार
हमले के बाद पुलिस ने अनुरंजन कुल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने अपनी दलील पेश की।
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