हेमंत सोरेन खबर: सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष ने सोमवार, 22 मई को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की।
हेमंत सोरेन की याचिका लोअर कोर्ट ने कर दी ख़ारिज
हेमंत सोरेन ने अपने वकील के जरिए जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले उन्होंने लोअर कोर्ट से जमानत की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट गए और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच झामुमो नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे
इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच, हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत की मांग की। हेमंत सोरेन और ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं। इसलिए जज ने कहा कि वे याचिका खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती मानी और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को किया था गिरफ्तार
अब हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी, इसी आधार पर हेमंत सोरेन ने भी जमानत की मांग की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।
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