झामुमो के पूर्व सांसद पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोहरे हत्याकांड के मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या करने का आरोप था। पिछले दिनों अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। इन्हें बीते शनिवार को दोषी करार दिया गया था और आज सजा पर फैसला हुआ।
झामुमो के पूर्व सांसद पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोहरे हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या करने का आरोप था। पिछले दिनों अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था।
2013 की घटना
पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को ठेकेदार भूषण सिंह और रामगोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। ये घटना 27 मई, 2013 को हुई थी। इस मामले में मृतक के भाई ने खूंटी के कर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
ठेकेदार पर लगा था दुष्कर्म का आरोप
वास्तव में, साल 2013 में ठेकेदार भूषण सिंह पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप था, लेकिन पुलिस की जांच में यह साबित नहीं हुआ और मामला फर्जी साबित हुआ। इसके बाद भूषण सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसी समय नक्सलियों ने ग्राम त्रिला में उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। उस समय वह पुस्तकालय के पास था। इसके बाद उसकी बहन ने पौलुस सुरीन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।
2009 में JMM के टिकट से विधायक बने थे पौलुस
मामले के दौरान सुनवाई में, अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह को पेश किया। इस मामले में चार लोगों के बारे में अदालत ने साक्ष्य के कमी के कारण बरी कर दिया है। पौलुस सुरीन तोरपा विधानसभा क्षेत्र से 2009 में जेएमएम के टिकट पर विधायक बने थे। फिर 2014 में भी वे जेएमएम के विधायक चुने गए थे।
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